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BBN में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन, 28 जुलाई सुबह 6 बजे तक रहेगा जारी - सोलन में लॉकडाउन

सोलन के बीबीएन क्षेत्र में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जिला उपायुक्त की ओर से रविवार आधि रात से मंलवार, 28 जुलाई सुबह छह बजे तक कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू किया गया है. इस दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोक होगी. आदेशों की अवेहलना करने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

lockdown in BBN
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Published : Jul 25, 2020, 4:07 PM IST

सोलन: जिला सोलन के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में आज रात 12 बजे से मंलवार, 28 जुलाई सुबह छह बजे तक कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू किया गया है. यह निर्देश इस क्षेत्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर डीसी सोलन की ओर से जारी किए गए हैं.

डीसी सोलन केसी चमन की ओर से घोषित आदेशों के अनुसार कर्फ्यू और लॉकडाउन के समय के दौरान किसी को भी आवाजाही के लिए अनुमति नहीं होगी. इन आदेशों के अनुसार बीबीएन क्षेत्र में सभी केन्द्रीय व राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक निगम, बैंक, वाणिज्यिक गतिविधियां और औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी. 28 जुलाई के बाद पहले से अधिसूचित कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा.

लॉकडाउन के समय के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बीबीएन क्षेत्र में रहने वाले उन व्यक्तियों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग करने के लिए टीमें तैनात करेगा, जिनमें जुखाम व आईएलआई रोग के लक्षण पाए जा रहे हों. इस क्षेत्र में एक्टिव केस फाइडिंग अभियान भी चलाया जाएगा.

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इन आदेशों की पालना के लिए पुलिस विभाग को भी आदेश दिए गए हैं और लोगों से इस समय के दौरान अपने घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है. आदेशों की अवेहलना करने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

डीसी सोलन ने बताया कि यह आदेश कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों, अग्निशमन सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, दवा की दुकानों व उन उद्योगों पर लागू नहीं होंगे जिनमें लगातार प्रक्रिया जरूरी है. आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नियमित प्रक्रिया वाले उद्योग और ऐसे सभी उद्योग जो जनोपयोग के लिए जरूरी है, को न्यूनतम आवश्यक कर्मियों के साथ कार्य करने की अनुमति होगी.

ऐसे सभी न्यूनतम आवश्यक कर्मी औद्योगिक परिसर में पहले से रह रहे होने चाहिए, लेकिन ऐसे सभी उद्योगों को परिसर के भीतर रह रहे कामगारों की सूची उद्योग के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करनी होगी और

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यरत अस्पताल, दवा की दुकानें, नर्सिंग होम, रोगी वाहन जैसे अन्य सम्बद्ध चिकित्सा संस्थान कार्यरत रहेंगे. चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों और अस्पताल के लिए जरूरी अन्य सहयोगी सेवाओं के लिए आवाजाही कर सकेंगे. वहीं, पैट्रोल पंप, रसोई गैस, तेल एजेंसी और इनके गोदाम व इनसे सम्बन्धित परिवहन गतिविधियां इस समय में बंद रहेंगी.

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