सोलनः जिला सोलन में अब कर्फ्यू के दौरान ढील के समय में बदलाव किया गया है. डीसी सोलन केसी चमन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे को लेकर धारा-144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत जारी अपने आदेशों में बदलाव किए हैं.
इन संशोधित आदेशों के अनुसार किराना, दूध, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ और पशु चारा विक्रय कर रही दुकानें अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी ताकि लोग इस अवधि में जरुरी सामान खरीद सके. अब दवा की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए है. ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े.
आदेशों में डीसी सोलन ने स्पष्ट किया गया है कि इस समय के दौरान घरों से बाहर किसी भी स्थान पर 5 या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे. इस अवधि में लोग केवल अपने आवास से आवश्यक खरीददारी करने या आवश्यक सेवाओं तक एवं वापस आवास ही आ-जा पाएंगे.
एक परिवार अथवा आवास से एक ही व्यक्ति को पास की दुकान से जरुरी वस्तुएं क्रय करने की अनुमति होगी. वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा. इस अवधि में सभी को 'सोशल डिस्टैन्सिग' प्रक्रिया का पालन करना होगा.
सब्जी मंडी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहेगी खुलीं
वहीं, एपीएमसी की सोलन एवं नालागढ़ स्थित सब्जी मण्डी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कार्य करेंगी. कीटनाशकों की सरकारी और निजी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी.
वर्तमान में बन्द होटल गैस्ट हाऊस एवं होम स्टे के प्रयोग की अनुमति केवल ऐसे व्यक्तियों को ठहराने के लिए दी जाएगी जो कफ्र्यू के कारण फंस गए हैं. घर पर दूध पहले की तरह पंहुचाया जाता रहेगा. सभी को केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा. उक्त सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष द्वारा जारी पहचान पत्र साथ रखना होगा.