शिमला: पुलिस द्वारा एक महिला की शिकायत पर सही तरीके से जांच न होने के कारण घटना की छानबीन सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लंबित (Petition filed in Himachal High Court) है. जिस पर सुनवाई अब आगामी 9 मार्च को निर्धारित की गई है. प्रार्थी का आरोप है कि पुलिस द्वारा मामले में जांच पूरी होने के बाद पेश की गई फाइनल रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा पेश किये गये तथ्यों को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण अभियोजन पक्ष काफी कमजोर दिख रहा है.
प्रार्थी का आरोप है कि उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर समय-समय पर टॉर्चर किया गया और इस बारे समूची जानकारी पुलिस थाना से लेकर उच्च अधिकारीयों तक के ध्यान में लायी गई, लेकिन प्रार्थी को न्याय नहीं मिला. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस घटना में संलिप्त लोगों के विरुद्ध शिमला पुलिस द्वारा जांच सही तरीके से नहीं की गई. प्रार्थी ने इस मामले की जांच सीबीआई से नये सिरे से करवाने के आग्रह को लेकर यह याचिका दायर की है.
प्रार्थी ने शिमला पुलिस (Allegation on shimla police) पर गंभीर आरोप लगाये हैं. पुलिस द्वारा की गई जांच के संदेह के घेरे में रखते हुए प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस को इस मामले की छानबीन के लिए उपलब्ध करवाई गई जानकारी को जांच में उपयोग नहीं किया. जिस कारण पुलिस जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत में पेश किया गया चालान कानूनी रूप से कमजोर है.