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हिमाचल में अभी लागू नहीं होगा न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, पहले लोगों को जागरुक करेगी सरकार - new motor vehicles act

परिवहन निदेशक डॉ. जीएम पठानिया ने बताया मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री दोनों ने ही पहले ही यह ऐलान किया है कि इस न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में एकदम से लागू नहीं किया जाएगा. इसके लिए पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा.

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Published : Sep 30, 2019, 11:42 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 10:04 AM IST

शिमलाः देशभर में भले ही न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है, लेकिन हिमाचल सरकार ने प्रदेश में अभी भी लोगों को इससे राहत दी है. नए एक्ट को लेकर परिवहन विभाग लोगों को एक माह के भीतर ट्रैफिक से जुड़े नियमों को लेकर जागरुक करेगा. मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने से पहले सरकार लोगों को नए एक्ट के बारे में जागरुक करेगी. नए एक्ट को लागू करने से पहले सभी वाहन चालकों को जरूरी दस्तावेज पूरे करने का समय दिया जाएगा.

सोमवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन निदेशक डॉ. जीएम पठानिया ने बताया कि देश में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की दरें बढ़ गई हैं, लेकिन इसे प्रदेश में अभी लागू नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री दोनों ने ही पहले ही यह ऐलान किया है कि इस न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में एकदम से लागू नहीं किया जाएगा. इसके लिए पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा.

परिवहन निदेशक ने कहा कि विभाग ने ये फैसला किया है कि इस एक्ट को एकदम से लोगों पर ना थोपा जाए और लोगों को समय दिया जाए कि वे दस्तावेजों को दुरुस्त कर लें. उन्होंने कहा कि विभाग का ये प्रयास है कि चालान की दरें बढ़ने के बाद भी प्रदेश जीरो चलान राज्य बनें.

परिवहन निदेशक ने कहा कि रोड सेफ्टी को कल्चर के रूप में अपनाना बेहद जरूरी है. इससे चालान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हिमाचल में बढ़ रहे हादसों में भी कमी आएगी. उन्होंने कहा कि लोगों की मदद की जाएगी और चालान से पैसा इकट्ठा करना विभाग का मकसद नहीं है.

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Last Updated : Oct 1, 2019, 10:04 AM IST

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