हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / city

लोकसभा चुनाव 2019: आज से लिए जाएंगे नामांकन, संपत्ति और अपराध दोनों का देना होगा ब्यौरा - मंडी

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार उम्मीदवारों को तीन बार प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये अपना आपराधिक रिकार्ड प्रकाशित करना होगा. प्रत्याशी इन जगहों पर भर सकेंगे नामांकन.

डिजाइन फोटो.

By

Published : Apr 22, 2019, 8:03 AM IST

Updated : Apr 22, 2019, 8:19 AM IST

शिमला: लोकसभा चुनाव के सातवें अंतिम चरण में हिमाचल की चारों सीट पर 19 मई को मतदान होना है. इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होगी जो 29 अप्रैल तक चलेगी. चौथे शनिवार को छुट्टी होने के चलते 27 अप्रैल को और रविवार के चलते 28 अप्रैल को नामांकन फार्म नहीं लिए जाएंगे. 30 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी और दो मई को नाम वापसी होगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा, मण्डी संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त मण्डी, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र (अनुसूचित जाति) के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला के समक्ष भरे जाएंगे.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के इन जिलों में बढ़ेगी चुनावी सरगर्मियां, 22 अप्रैल को BJP प्रत्याशी यहां करेंगे प्रचार

25 हजार है जमानत राशि
सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 25 हजार रुपए जमानत राशि और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये राशि साढ़े बारह हजार होगी. प्रत्याशियों को इस रकम का भुगतान बैंक चालान के माध्यम से करना होगा.

सार्वजनिक करना होगा आपराधिक रिकार्ड
प्रत्याशियों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड भी सार्वजनिक करना होगा. इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं. उम्मीदवारों को तीन बार प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये अपना आपराधिक रिकार्ड प्रकाशित करना होगा. इसकी कॉपी रिटर्निंग ऑफिसरों को उपलब्ध करानी होगी. इसके लिए संबंधित राजनीतिक दल को भी अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड अपलोड करना होगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में पहली बार हुआ ऐसा उपचार, IGMC में बुजुर्ग के दिल से बिना सर्जरी के निकाली गईं 3 लीड्स

प्रत्याशी को यह भी बताना होगा

  • विदेश में स्थित अचल संपत्ति का देना होगा ब्योरा
  • चल संपत्ति कहां, किस बैंक में और कितनी है बताना होगा, पत्नी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का भी देना होगा विवरण
  • पिछले पांच साल का वार्षिक आय विवरण
  • पैन कार्ड का ब्योरा, यदि नहीं है तो इसकी बतानी होगी वजह
  • GST दी है तो जीएसटी नंबर और बिल का विवरण नामांकन फार्म के साथ यह भी देना होगा
  • एक फोटो अतिरिक्त देना होगी जो इस बार ईवीएम पर लगेगी
  • वोटर कार्ड देना होगा
  • तहसील, नगर निगम, जल और बिजली विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र
  • जमानत धनरशि का चालान
  • फार्म के प्रारूप 26 के सभी कॉलम का विवरण भरना होगा
  • मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी को पार्टी का ‘बी फार्म’ नामांकन के अंतिम दिन दोपहर तीन बजे तक देना होगा
  • प्रस्तावकों के नाम की सत्यापित मतदाता सूची देनी होगी
Last Updated : Apr 22, 2019, 8:19 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details