शिमलाः पहली जून से प्रदेश वासियों को लॉकडाउन में बड़ी छूट मिलने वाली है. हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने अनलॉक वन का प्रारूप जारी कर दिया है जिसके अनुसार दूसरे राज्यों से सीमा चलाने वालों के लिए ही पास की जरूरत है.
प्रदेश में खुलेंगे मंदिरों के द्वार
प्रदेश के अंदर आवाजाही के लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं है. साथ ही अब सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी. अब प्रदेश में मंदिरों को खोलने की अनुमति भी मिल गई है. लोग पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में जा सकते हैं. हालांकि इसके लिए कला एवं संस्कृति विभाग एसओपी जारी करेगा.
होटलों को खोलने की मिली अनुमति
प्रदेश में जयराम सरकार ने होटलों को खोलने की अनुमति भी दे दी है. ढाबों और रेस्टोरेंट में 60 फ़ीसदी लोग बैठ सकेंगे. इससे पहले लोगों को ढाबों और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अनलॉक वन में यह अनुमति दे दी गई है.
अब दूसरे राज्यों से अधिकारी या व्यापारिक कार्यों के लिए हिमाचल आने वाले लोग होटलों में ठहर सकेंगे. प्रदेश से बाहर जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य व्यापारी या आधिकारिक कारण से दूसरे राज्य जाने वाले अगर 48 घंटे में लौटते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा.
इस बारे में जिला से पास लेकर ही इस व्यवस्था का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन हिमाचल में प्रवेश के लिए संबंधित जिला अधिकारी से पास लेना पड़ेगा. बिना पास के किसी को भी प्रदेश में आने की अनुमति नहीं है.
प्रदेश में वाहन चलाने के लिए अब पास जरूरी नहीं
प्रदेश के भीतर सभी सरकारी, निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो के लिए अब पास की जरूरत नहीं है. रेड जोन से आने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा. दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को, जिनमें बुखार, सर्दी, जुखाम के लक्षण नहीं है, उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा. वहीं, प्रदेश के बाहर से आने वाले मजदूरों के क्वारंटाइन की व्यवस्था उनके मालिकों को ही करनी होगी. केवल इसी शर्त पर बाहरी राज्यों से श्रमिकों को प्रदेश में आने की अनुमति होगी.
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