शिमलाः21 सितंबर से प्रदेश के स्कूल खोले जा रहे हैं. मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले के तहत जहां 50 फीसदी शिक्षक स्कूलों में आएंगे, वहीं नौंवी से लेकर बाहरवीं कक्षा तक के छात्र भी शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल आ सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने अभिभावकों की मंजूरी लेना जरूरी होगा.
मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब किस तरह के नियम स्कूलों को खोलने पर रहेंगे उसे लेकर एसओपी शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दी गई है. विभाग की ओर से जारी की गई एसओपी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही स्कूल परिसर की सफाई के लिए नियम कड़े रखें गए है.
इसके अलावा विभाग की ओर से जारी एसओपी में साफ किया गया है कि जो भी छात्र स्कूल खुलने के बाद स्कूल में आएंगे उन्हें बाहर खुले में शिक्षक पढ़ाएंगे. शिक्षकों और छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी को जरूरी है.
स्कूल के प्रवेश गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. इसके बाद ही स्कूल कैंपस में प्रवेश दिया जाएगा. स्कूलों में सेनिटाइजेशन के साथ ही हाथ धोने के लिए साबुन भी रखना जरूरी होगा.
वहीं, विभाग ने अपनी एसओपी में यह भी स्पष्ट किया है कि बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. वह चाहते हैं कि उन्हें शिक्षक से किसी तरह की कोई राय लेनी है, तो उसके लिए वह अपने अभिभावकों की लिखित अनुमति मिलने के बाद ही स्कूल आ सकेंगे. स्कूल आने के लिए छात्र को अभिभावकों की लिखित अनुमति अपने साथ लेकर आना होगा.