शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए पांच वार्डों के पुनः सीमांकन वाले आदेशों पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल मना कर दिया. न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा दायर आवेदन की सुनवाई के पश्चात याचिकाकर्ताओं को आवेदन का जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए.
न्यायालय ने पहले ही राज्य सरकार, मंडलीय आयुक्त, उपायुक्त शिमला व राज्य चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था और मामले पर सुनवाई 16 अगस्त के लिए निर्धारित की गई थी. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार नाभा फागली टूटीकंडी समर हिल व बालूगंज वार्डों का पुनः सीमांकन मनमाने तरीके से किया गया है. फागली व टूटी कंडी वार्डों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नाभा वार्ड के क्षेत्र को बिल्कुल कम कर दिया गया. पहले की अपेक्षा अब नाभा वार्ड आधा रह गया.