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हिमाचल विधानसभा चुनाव: आचार संहिता लगने पर नहीं रख सकते 10 हजार से अधिक राशि, ऐसे होगी राजनीतिक पार्टियों की निगरानी

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर शिमला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी की अध्यक्षता में सभी उपमंडलाधिकारी/रिटर्निंग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दौरान बिना कागजात के कोई भी व्यक्ति 10 हजार से अधिक राशि अपने पास नहीं रख सकता. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए मतगणना क्षेत्र तथा स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं.

हिमाचल निर्वाचन आयोग
हिमाचल निर्वाचन आयोग

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Published : Oct 12, 2022, 1:10 PM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर निर्वाचन आयोग ने गतिविधियां तेज कर दी है. इस कड़ी में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में सभी उपमंडलाधिकारी /रिटर्निंग अधिकारियों के साथ तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया.

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए जिला में आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 मानकों की अनुपालना सख्ती से की जाएगी जिसके लिए जिला के समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. (Himachal Assembly Elections Review meeting)

उन्होंने कहा कि जिला के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के लिए मतगणना केंद्र तथा ईवीएम भंडारण कक्ष का चयन कर लिया गया है. इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए मतगणना क्षेत्र तथा स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं. उन्होंने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तिथियां घोषित करने के तुरंत बाद होर्डिंग हटाने, वॉल राइटिंग या किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियां जिसमें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो, पर कार्यवाही करने की 24 घंटे, 48 घंटे तथा 72 घंटे की रिपोर्टें तुरंत निर्वाचन आयोग को भेजना सुनिश्चित करें.

10 हजार से अधिक राशि नहीं रखने की अनुमति नहीं: उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दौरान बिना कागजात के कोई भी व्यक्ति 10 हजार से अधिक राशि अपने पास नहीं रख सकता, यदि किसी भी व्यक्ति के पास 10 हजार से अधिक राशि पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसके अलावा गिफ्ट के आदान प्रदान के लिए 50 हजार रुपए की सीमा तय की गई है. उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के लिए भेजी जाने वाली ईवीएम मशीनों की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा.

हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल पोलिंग स्टेशन:उपायुक्त ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जबकि युवा पोलिंग स्टेशन वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग पोलिंग स्टेशन स्थापित करने की भी योजना बनाई जा रही है. बैठक में उपायुक्त ने कम मतदान वाले केंद्रों पर फॉक्स कर उन क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश देने के साथ साथ जिला के हर मतदान केंद्र में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वीप गतिविधियों में और तेजी लाने के निर्देश भी दिए.

उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों को बढ़ाया गया है ताकि शत प्रतिशत मतदान की लक्ष्य हासिल किया जा सके. उन्होंने कहा कि मत प्रतिशतता बढ़ाने के लिए 80 साल से अधिक मतदाताओं, दिव्यांग एवं कोविड 19 से प्रभावित लोगों को मतदान वाले दिन उनकी रुचि अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा आने जाने की सुविधा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो दिन रात लगातार 24 घंटे कार्य करेगा.

आचार संहिता के दौरान राजनीतिक पार्टियों की निगरानी के निर्देश: उपायुक्त ने दो रिटर्निंग अधिकारियों चौपाल व कोटखाई से भी वर्चुअल तरीके से चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशानिर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिए कf सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के राजनीतिक पार्टियों के स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ आचार संहिता के दौरान राजनीतिक पार्टियों की भूमिका बारे जानकारी दें, ताकि कोई समस्या पैदा न हो.

बैठक में कम मतदान वाले पोलिंग स्टेशनों, स्थानांतरित या मृत्यु हो चुके मतदाताओं तथा अपग्रेड की गई मतदाता सूचियों पर चर्चा के साथ साथ चुनाव सामग्री वितरण प्रक्रिया एवं मॉनिटरिंग, पोलिंग पार्टियों को पोलिंग स्टेशनों के लिए भेजने की प्रक्रिया, नामांकन प्रक्रिया, आचार संहिता के दौरान एमएमसी, एफएसटी, एसएसटी रिपोर्ट भेजने एवं अन्य निर्वाचन गतिविधियों की प्रतिदिन की रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया, डाक मतपत्र जारी करने की प्रक्रिया, सामान्य मतपत्रों की आवश्यकता, निर्वाचक नियमावली, दावों के निपटारे सहित 31 से अधिक मद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

मतदान से पहले सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करें:वहीं, हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग (Himachal Chief Electoral Officer) ने आज यहां विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित विभागों को आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुचारु एवं प्रलोभन मुक्त मतदान करवाने के लिए विभिन्न विभागों का समन्वय महत्वपूर्ण है.

उन्होंने लोक निर्माण विभाग को मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों तक सड़कों का समुचित रखरखाव एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने भूस्खलन (Landslide in Himachal), बर्फबारी अथवा भारी बारिश से सड़कों के अवरुद्ध होने की स्थिति में सड़कों के रख-रखाव के लिए आवश्यक मशीनरी तथा श्रम शक्ति तैनात करनेे की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि मतदान से पहले सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करें. (Snowfall in Himachal)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग को सीसीटीवी के माध्यम से सभी बॉटलिंग प्लांटों की निगरानी करने और सीमावर्ती राज्यों आबकारी आयुक्तों के साथ अंतर्राज्जीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए ताकि अवैध शराब और नकदी की आवाजाही पर अंकुश लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि अधिकांश मतदान केंद्र सरकारी स्कूलों में हैं, जिसके दृष्टिगत शिक्षा विभाग को मतदान केंद्र भवनों और अन्य आवश्यक सुविधाओं का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने परिवहन विभाग को मतदान पार्टियों के लिए आवश्यक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने छूट गए दिव्यांगजन मतदाताओं के नामांकन पर विशेष ध्यान देने तथा चल-फिरने में असमर्थ ऐसे मतदाताओं के लिए व्हील चेयर का प्रावधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक में विभिन्न विभागाध्यक्षों के अलावा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी तथा नीलम दुल्टा भी उपस्थित रहे. इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह, एडीएम कानून एवं व्यवस्था सचिन कंवल, एडीएम प्रोटोकॉल राहुल चौहान, सहायक आयुक्त डॉ पूनम बंसल, समस्त उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार निर्वाचन राजेंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार निर्वाचन रतनजीत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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