शिमला: प्रदेश हाई कोर्ट ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए.
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई हुई. हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे. उन्होंने खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में न्यायालय को अवगत करवाया.