शिमला: प्रदेश के जिन 8 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अयोग्य करार देने के बाद उन कुलपतियों को पद से हटा दिया है. इन कुलपतियों की जगह पर अब नए कुलपतियों की नियुक्ति इन विश्वविद्यालयों को करनी है. कुलपतियों की नियुक्ति के लिए निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की ओर से 25 फरवरी तक समय विश्वविद्यालयों को दिया गया था लेकिन अभी तक मात्र एक ही विश्वविद्यालय ने नए कुलपति की नियुक्ति की है जिसकी जानकारी विश्वविद्यालय की ओर से आयोग को दी गई है. अब जिन विश्वविद्यालयों की ओर से कुलपति की नियुक्ति नहीं की गई है उन्हें नोटिस निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की ओर से जारी किए जाएंगे.
25 फरवरी तक जानकारी नहीं देने वाले विश्वविद्यालयों को नोटिस
आयोग की ओर से 25 फरवरी तक जानकारी नहीं देने वाले विश्वविद्यालयों को नोटिस देकर तलब किया जाएगा. इसके साथ ही उनसे अभी तक कुलपति पद पर नियुक्ति ना करने का कारण भी पूछा जाएगा. आयोग की ओर से जिन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अयोग्य करार दिया गया था उन्हें आदेश जारी किए गए थे कि वह किसी योग्य और पात्र व्यक्ति की ही नियुक्ति कुलपति पद पर करें.
आयोग ने नियुक्त किए जाने वाले कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी और अन्य जानकारी भी आयोग को मुहैया करवाने के निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को दिए थे, जिसमें से अभी तक मात्र बाहारा विश्वविद्यालय ने ही कुलपति पद पर नियुक्ति की है और इसकी जानकारी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयोग को भी भेजी गई है.