शिमला:कांगड़ा जिले में पौंग बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में अवैध खनन पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. अदालत ने पौंग बांध एरिया में अवैध खनन और असामाजिक गतिविधियों को लेकर वन विभाग के मुखिया से जवाब तलब किया है. इस संदर्भ में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने वन विभाग के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ (Pong Dam Wildlife Sanctuary) यानी प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य जीव) से जवाब तलब किया है.
हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमजद एहतेशाम सईद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने वन विभाग के मुखिया को इस बारे में विस्तार से जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए. मामले के याचिकाकर्ता एमआर शर्मा व अन्यों ने पौंग बांध एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खनन से हो रहे नुकसान पर हाई कोर्ट से संज्ञान लेने व राज्य सरकार को उचित आदेश पारित करने की गुहार लगाई थी. याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को चार सप्ताह में पौंग डैम अभ्यारण्य को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से अदालत को अवगत करवाने के आदेश दिए.