शिमला/चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईजी जहूर जैदी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोटखाई में एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुड़े सूरज की हिरासत में मौत मामले में आरोपी पूर्व आईजी जहूर जैदी द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग को ने खारिज कर दिया है. इससे पहले भी जैदी ने कोरोना संक्रमण के डर से अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था.
जैदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किए जाने की हाई कोर्ट से मांग की थी, जिसके तहत सीबीआई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी. यह याचिका फरवरी में दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.