शिमला: हिमाचल में कोरोना (corona cases in himachal) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण की शर्त को अनिवार्य कर दिया है. राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव राम सुभग सिंह (Chief Secretary Ram Subhag Singh) की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेशों के मुताबिक तमाम इंटर स्टेट आवाजाही की निगरानी ई पास पोर्टल पर पंजीकरण (Registration on e pass portal) के माध्यम की जाएगी. हालांकि सभी माल वाहनों की आवाजाही पर यह शर्त लागू नहीं होगी.
आदेशों के मुताबिक रोजाना या सप्ताहांत में आवाजाही करने वाले जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों सेवा प्रदाताओं सरकारी कर्मचारी और मरीजों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज (both doses of covid vaccine) के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट (rapid antigen test negative report) की शर्त में छूट रहेगी. बशर्ते उन्हें 72 घंटों के भीतर वापस लौटना होगा.
इतना ही नहीं आदेश के अनुसार राज्य से बाहर गए हैं तो भी 72 घंटों के भीतर लौटना होगा. अभिभावकों के साथ आने वाले 18 से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर रैट नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं होगी.