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एनपीएस कर्मियों को रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ मिलने ने किया स्वागत - Himachal latest news

सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि एनपीएस यूनियन और सचिवालय कर्मचारी संघ लंबे समय से इस मांग को लेकर आवाज उठा रहा था. राज्य सरकार की ओर से सेवानिवृत्त के तहत ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ की नई पेंशन योजना वाले सभी कर्मचारियों को देने वाले फैसले से कर्मचारी संगठन खुश हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के 5 हजार से भी अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा
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Published : Jan 8, 2021, 8:39 PM IST

शिमलाः राज्य सरकार की ओर से सेवानिवृत्त के तहत ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ की नई पेंशन योजना वाले सभी कर्मचारियों को देने वाले फैसले से कर्मचारी संगठन खुश हैं. सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि एनपीएस यूनियन और सचिवालय कर्मचारी संघ लंबे समय से इस मांग को लेकर आवाज उठा रहा था.

प्रदेश भर के 5 हजार से भी अधिक लोगों को सीधा मिलेगा लाभ

सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के 5 हजार से भी अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. 2003 से 22 सितंबर 2017 तक के मध्य रिटायर कर्मचारियों सेवानिवृत्त के तहत ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलता थाव पर इस फैसले से अब उनको यह लाभ मिलेगा.

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दरअसल राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त के तहत ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ नई पेंशन योजना वाले सभी कर्मचारियों को दे दिया है. सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद वित्त विभाग ने इसका लाभ जारी कर दिया है. राहत की बात है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव अचार संहिता के बीच ही वित्त विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है.

वित्त विभाग ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी यानी डीसीआरजी का लाभ अब न्यू पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों को दे दिया है. इससे पहले 22 सितंबर 2017 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को यह वित्तीय लाभ दिया गया था.

हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन योजना वर्ष 2003 से लागू

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन योजना वर्ष 2003 से लागू हो गई है. अब इन आदेशों में संशोधन करते हुए ग्रेच्युटी लाभ न्यू पेंशन स्कीम के सभी कर्मचारियों को 15 मई 2003 से 22 सितंबर 2017 तक भी मिलेगा. इसे अब रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया है.

वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार इस बारे में 15 अक्टूबर 2019 को जारी क्लेरिफिकेशन को भी वापस ले लिया गया है. अब 2003 से अब तक हिमाचल के सरकारी विभागों में न्यू पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा. वहीं, कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया है

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