शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए हैं कि वह फिलहाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुमना, शिक्षा खंड बगस्याड, तहसील चच्योट, जिला मंडी में अंशकालिक मल्टी टास्क वर्कर की क्लॉज 18 के तहत मल्टी टास्क वर्कर पॉलिसी 2020, के तहत (mandi school multi task worker recruitment case) नियुक्ति न करें. कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग इस स्कूल में मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती क्लाज 7 के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है.
प्रार्थी का आरोप है कि सरकार ने अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए इस क्लॉज को रखा है जिसके तहत मुख्यमंत्री बिना किसी शर्त के किसी को भी पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर (Multi task worker recruitment case) नियुक्ति दे सकतें हैं. प्रार्थी का आरोप है कि इस क्लॉज से अन्य पात्र अभ्यर्थियों को नौकरी पाने के लिए साक्षात्कार में हिस्सा लेने का कोई मौका नहीं मिलता. प्रार्थी का कहना है कि एक बार पहले भी हाईकोर्ट ने पार्ट टाइम वर्कर पॉलिसी का क्लॉज 12 निरस्त किया था.
कोर्ट ने मुख्यमंत्री की ऐसी शक्तियों को भेदभाव पूर्ण व मनमाना ठहराते हुए उसे खारिज किया था. अब सरकार ने उसी तरह की शक्तियां नई पॉलिसी बनाकर मुख्यमंत्री को दे दी है जो न केवल गैरकानूनी है बल्कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना भी है. न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए सम्बंधित स्कूल में क्लोज 18 के तहत मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए व सरकार से जवाब तलब किया है.