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होटल, शैक्षिणक और व्यावसायिक संस्थानों को शिमला MC देगा प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, करना होगा आवेदन

नगर निगम ने होटल मालिकों को पहले ही हाउस टैक्स में राहत देने का ऐलान किया था. वहीं, अब स्कूल, कालेजों, पीजी और अन्य व्यावसायिक संस्थान जो 60 दिन तक बंद रहे हैं, उन्हें भी राहत देने का फैसला नगर निगम की ओर से लिया गया है.

MC will give property tax discount to educational and professional institutions in shimla
MC will give property tax discount to educational and professional institutions in shimla

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Published : Nov 8, 2020, 5:45 PM IST

शिमलाःकोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बंद रहे शहर के शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों को भी नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है. इसके लिए उन्हें नगर निगम में आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें दो तिहाई की राहत प्रोपर्टी टैक्स में मिलेगी.

नगर निगम ने होटल मालिकों को पहले ही हाउस टैक्स में राहत देने का ऐलान किया था. वहीं, अब स्कूल, कालेजों, पीजी और अन्य व्यावसायिक संस्थान जो 60 दिन तक बंद रहे हैं, उन्हें भी राहत देने का फैसला नगर निगम की ओर से लिया गया है.

वीडियो रिपोर्ट

इसके लिए संस्थान मालिकों को नगर निगम में आवेदन करना होगा, जिसके बाद नगर निगम वेरीफाई करेगा कि संस्थान 6 महीने बंद रहा है या नहीं. उसके बाद उन्हें टैक्स में राहत दी जाएगी.

नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान होटल बंद रहे थे और व्यावसायिक गतिविधियां भी बंद रही थी होटल मालिकों को तो टेक्स में राहत दे दी गई है, जबकि शिक्षण संस्थानों के अलावा जो भी व्यावसायिक संस्थान बंद रहे है उन्हें भी राहत देने का फैसला लिया है.

इसके अलावा शहर के लोग जो लॉकडाउन के दौरान गांव चले गए थे, उन्हें कूड़ा शुल्क में राहत देने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसकी जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी और इस पर फैसला लिया जाएगा.

बता दें मार्च के बाद कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया था और सभी होटल व्यावसायिक संस्थान और शिक्षण संस्थान बन्द रहे थे, लेकिन अब नगर निगम से प्रोपर्टी टैक्स में राहत देने की गुहार लगा रहे है. निगम ने हालांकि दो तिहाई राहत का फैसला लिया है, लेकिन होटल कारोबारी एक साल का प्रोपर्टी टैक्स माफ करने की मांग कर रहे है.

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