शिमला:शनिवार और रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर जिला शिमला के चियोग में समाहर्ता द्वारा एक बार का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान बार में देसी शराब की 20 बोतलें पकड़ी गई. समाहर्ता द्वारा उक्त बार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है.
जिला सिरमौर में एक रेस्टोरेंट की आबकारी (Mandi Poisonous Liquor Case) अधिनियम के अंतर्गत जांच की गई, जहां बिना लाइसेंस के शराब का सेवन करवाया जाता था. निरीक्षण के दौरान 5 बोतल बीयर, दो बोतल नैना रम, एक बोतल माल्टा जो कि फॉर सेल इन चंडीगढ़ व हरियाणा थी, को कब्जे में लेकर रेस्टोरेंट के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई.
इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर में होलसेल गोदाम और खुदरा बिक्री की दुकानों में रखे स्टॉक की जांच भी की गई. जोगिन्द्रनगर स्थित बॉटलिंग प्लांट द्वारा निर्मित 382 पेटियां प्योर संतरा के स्टॉक को विभाग के अधिकारियों ने लाइसेंसी की सपुर्दगी में दिया है और आदेश दिया है कि जब तक इसकी जांच पूरी न हो तब तक इस स्टॉक को बेचा न जाये.
एक अन्य मामले में जिला हमीरपुर की खुदरा शराब (Mandi poisonous liquor) की दुकानों में रखे गए स्टॉक में अनियमितताएं पाई गईं. अधिकारियों ने उक्त स्टॉक को अपने कब्जे में ले लिया तथा दुकानों का चालान किया गया और नियमानुसार मामला आगामी कार्रवाई के लिए समाहर्ता को प्रेषित कर दिया गया है.
बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में विभाग के अधिकारियों (illegal liquor in hamirpur) द्वारा एक होटल का निरीक्षण किया गया, जिसमें अंग्रेजी शराब की 28 बोतलें बरामद की गईं. उक्त होटल के पास आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी लाइसेंस नहीं था. विभाग द्वारा होटल के खिलाफ कार्रवाई की गई और मौके पर 20,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया.