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रामपुर: हत्या के जुर्म में 2 लाख रुपये जुर्माना व उम्र कैद की सजा, पैसों के लेन-देन पर हुई थी बहस

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने (Additional District and Sessions Court at Rampur) हत्या के जुर्म में (murder case in rampur) एक दोषी को उम्रकैद व 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

murder case in rampur
रामपुर में हत्या के मामले में सजा

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Published : Apr 1, 2022, 5:33 PM IST

रामपुर:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने हत्या के जुर्म (murder case in rampur) में दोषी अनिल कुमार जो कि कुहल गांव का रहने वाला है उसे उम्रकैद व 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दरअसल मामला इस प्रकार था कि 20 मार्च 2018 को दोषी अनिल कुमार अपने गांव के अन्य साथियों के साथ भेड़-बकरियां चुगाने झुमकराई जंगल में गया हुआ था. जहां पर कापटी गांव का कली दास भी अपनी भेड़ों को चुगाने के लिए आया था. यहां पर इन सभी ने मिलकर शराब पी. शाम करीब 5 बजे दोषी अनिल कुमार और उसके साथी अपने गांव की तरफ निकल गए और कली दास भी अपनी भेड़ों को लेकर घर की ओर निकल गया.

थोड़ा आगे जाने पर अनिल कुमार किसी वजह से कली दास से बात करने के लिए वापस आया. जहां पर इन दोनों की किसी पुराने लेन-देन पर बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई की दोनों में मारपीट होने लगी और इसी बीच कली दास की मौत हो गई. कली दास की मौत होने के बाद अनिल कुमार ने कली दास की जेब में मौजूद करीब 20 हजार की राशि निकाली और वहां से भागकर घर की ओर चला गया. हालांकि जंगल में हुई इस पूरी घटना के बारे में वहां मौजूद सभी साथियों को जानकारी थी.

घटना की सूचना पुलिस को जब मिली तो मामला विधि धारा 302 आईपीसी के तहत पुलिस थाना झाखड़ी में (Police Station Jhakhari) दर्ज किया गया. प्रभारी पुलिस थाना झाखड़ी जीतराम ने मामले की जांच की और सभी साक्ष्यों को (murder case in rampur) एकत्रित करने के बाद और गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के बाद चालान तैयार करके अदालत में पेश किया. सभी पांच अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया. मुकद्दमें की पैरवी के दौरान 20 गवाहों के ब्यान कलमबंद किए गए. साक्ष्यों के आधार पर 4 लोगों को बरी किया गया और अनिल कुमार के खिलाफ दोष साबित होने पर उम्र कैद व 2 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई. यह 2 लाख रुपये की राशि पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी. सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल द्वारा की गई.


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