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Adhar Pan Card Link Date: पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की लास्ट डेट आई, जल्दी करें नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना

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Published : Jun 4, 2022, 7:40 PM IST

आधार कार्ड को पैन से लिंक कराना अब अनिवार्य है. आयकर विभाग ने लोगों को इसके लिए निर्धारित 30 जून का समय भी दिया है. अगर समय-सीमा का पालन नहीं किया गया तो दोगुना जुर्माना भरना पड़ सकता है. (Adhar Pan Card Link Date)

adhar pan linkage
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शिमला: आधार कार्ड (Adhar Card) को पैन (Pan Card) से लिंक कराने की आखिरी तारिख 31 मार्च 2022 को बीत गई. आमजन की सुविधा को देखते हुए इसे 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया. अब 30 जून की आखिरी तारिख भी इस महीने खत्म हो जाएगी. (Online link Pan with Aadhaar Card) इसके बाद जो लोग अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे उन्हें दोगुना जुर्माना देना होगा.

लिंक नहीं किया तो भरना पड़ेगा दोगुना जुर्माना: पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख अब 30 जून 2022 है. अगर दोनों डॉक्यूमेंट इस तारीख तक लिंक नहीं किए जाते हैं तो पैन एक्टिव नहीं रहेगा. इसके कारण वित्तीय लेनदेन जैसे बैंक खाता खोलना, इनकम टैक्स रिटर्न, शेयरों में निवेश, म्यूचुअल फंड में निवेश करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं 31 मार्च के बाद 500 रुपए की लेट फीस लगाई गई थी. यानी अगर 30 जून तक पैन और आधार लिंक नहीं किया गया तो इस बार 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इस लेट फीस का भुगतान Challan No ITNS 280 के जरिए किया जा सकेगा.

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पैन से आधार लिंक करने का तरीका: आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, आधार कार्ड में भारतीय नगारिक की पहचान और उसकी बायोमीट्रिक जानकारी भी जुड़ी है. इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिए या एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर आधार को लिंक कराया जा सकता है. इतना ही नहीं घर बैठे भी मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN < 12 अंकों का Aadhar Number> < 10 अंकों का Pan Number> टाइप करके 567678 या 561561 पर SMS करना होगा. ऐसा करने के बाद कुछ देर में पैन की आधार से जुड़ने की सूचना मैसेज के जरिए मिल जाएगी. (Adhar Pan Card Link Date)

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