किन्नौरः जनजातीय जिला किन्नौर में लंबे समय के बाद अब कर्फ्यू में कई रियायत दी गई है. डीसी किन्नौर गोपाल चन्द ने सोमवार को प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि जिला में लोगों को आवाजाही के लिए वाहन पास की जरूरत नहीं होगी. इस दौरान लोगों को 5 घंटे का समय दिया गया है. इससे पहले जिला में लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए 4 घंटे का समय दिया गया था.
डीसी ने कहा कि सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक लोग रोजमर्रा के काम करने के लिए आवाजाही कर सकेंगे. सभी प्रकार की दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. केवल नाई की दुकानें बंद रहेंगी. रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकानें, शराब के ठेके इत्यादि भी अब खुले रहेंगे और इन दुकानों से केवल खाद्य प्रदार्थों को पैकिंग करके ले जाने ही अनुमति है.
इसके अलावा जिला के अंदर अब बिना वाहन पास के लोग इधर-उधर अपने काम के लिए जा सकते हैं. जिसमें ऑड-ईवन के नियम को तिथि अनुसार पालन करना होगा. वाहन के अंतिम नंबर को ऑड और ईवन नम्बर के हिसाब से ही महीने में रोजाना आने वाले तिथि अनुसार वाहन को घुमाने के आदेश जारी हुए हैं.