शिमला: कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने बस सेवा पर रोक लगा दी थी. अब करीब 72 दिनों बाद बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है. हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन-5 में 72 दिन बाद एक जून से सशर्त बसें चलाने को सरकार ने हरी झंडी दी है. राज्य के भीतर सभी स्टेज कैरिज बसें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलेंगी. इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है. जिले में बिना ई-पास के आ जा सकेंगे. हालांकि, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास जरूरी है.
निजी बस ऑपरेटर ने जारी दिशा-निर्देश के अनुसार बस में स्टीकर लगा दिए हैं, जिससे की एक सीट पर एक शख्स की बैठ सकता है. परिचालक इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि बस में 60 फीसदी सवारी ही सफर करें. बस में यात्रा के दौरान मास्क अनिवार्य है. बिना मास्क के यात्री बस में सफर नहीं कर सकते है .
बसों में स्वास्थ्य विभाग के सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुसरण करना होगा. बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर मनाही है. चालक और परिचालक के पास हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध होना जरूरी है. एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक सभी बस अड्डों पर मास्क, हैंड सेनिटाइजर, साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं. बस अड्डों पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को लगातार यात्रा के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है.
एसी बसों को छोड़कर सभी स्टेज कैरिज बसें अपने निर्धारित रूटों पर चलेंगी. सामाजिक दूरी और भीड़ से बचने के लिए बसों में 60 फीसदी ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करनी होगी. सभी यात्रियों को बस में चढ़ने से लेकर उतरने तक मास्क पहनना अनिवार्य है. बसों को रूटों पर भेजने से पहले सुबह या शाम में सेनिटाइज करना होगा.
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