शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ठियोग के जगेड़ी स्थित हिमफेड पेट्रोल पंप पर कथित 1.30 करोड़ रुपये के घोटाले में नामजद आरोपिओं (Himfed Petrol Pump Scam) की जमानत याचिका रद्द कर दी है. पंप पर मार्केटिंग मैनेजर के पद पर तैनात मूलराज और क्लर्क सुनील कुमार ने हाई कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने दोनों प्रार्थियों की जमानत याचिकाएं रद्द कर दी हैं.
अभियोजन पक्ष के अनुसार ऊपरी शिमला के ठियोग में पहले एकमात्र (Jagedi Petrol Pump Scam Shimla) पंप हुआ करता था, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था. करीब तीन साल पहले हिमफेड ने जगेड़ी के पास पंप का निर्माण किया और लोगों को इसकी सुविधा मिलने लगी. शहर से बाहर होने के कारण पंप पर तेल भरवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी. हालांकि यह पंप पिछले कुछ सप्ताह से एक से दो बार बंद भी रहा.