शिमला:प्रदेश हाईकोर्ट(himachal high court) ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स कंपनियों( infrastructure provider companies) को नोटिस जारी किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स कंपनियों( infrastructure provider companies) ने प्रदेश में मोबाइल टावरों(mobile tower) का निर्माण किया है और उनका रखरखाव कर रहे हैं. कोर्ट ने एक जनहित याचिका(public interest litigation) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए.
याचिका में विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को खराब इंटरनेट सेवाओं(internet service) से संबंधित समस्याओं को उठाया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया गया कि इस मामले में बुनियादी ढांचा प्रदाता कंपनियां भी आवश्यक पक्ष हैं, जिन्हें पार्टी नहीं बनाया गया है. इस पर कोर्ट ने इंडस टावर लिमिटेड मोहाली(indus tower limited mohali), अमेरिकन टावर कंपनी american tower company मोहाली व पंजाब एन्ड टावर विजन इंडिया मोहाली को प्रतिवादी पक्षकार बनाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया.
रोडमैप तैयार करने के निर्देश