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COVID-19: अब थूकने वालों की नहीं खैर, दर्ज होगा हत्या की कोशिश का केस

हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरड़ी ने चेतावनी दी है कोरोना प्रभावित द्वारा अगर किसी अन्य पर थूका जाता है तो ऐसा करने पर हत्या का प्रयास यानी धारा-307 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. वहीं, अगर थूकने के बाद संक्रमण से किसी की मौत होती है तो हत्या का केस दर्ज होगा.

himachal pradesh dgp warned
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Published : Apr 6, 2020, 5:56 PM IST

शिमलाः हिमाचल में अब तक कोविड-19 के कुल 15 मामले सामने आ चुके हैं. प्रदेश में अब तक कुल 376 टेस्ट किए गए हैं, एक मरीज की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है जबकि दो मरीज उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चटार्ज कर दिए गए हैं.

वहीं, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कोविड-19 की संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है. हिमाचल प्रदेश के डीजीपी एसआर मरडी ने कहा कि अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति किसी अन्य पर थूकेगा तो उस पर धारा-307 यानी हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जाएगा.

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ये फैसला कई जगह कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों द्वारा दूसरों पर थूकने की वारदातें सामने आने के बाद लिया गया है. डीजीपी ने बताया कि हिमाचल में भी ऐसा ही मामला सामने आया है.

इस पर हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरडी ने चेतावनी दी है कि कोरोना प्रभावित द्वारा ऐसा करने पर हत्या का प्रयास यानी धारा-307 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. साथ ही अगर दूसरे व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है और उसकी मौत होती है, तो व्यक्ति के खिलाफ धारा-302 यानी हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा.

इससे पहले रविवार को डीजीपी सीताराम मरडी ने दिल्ली के निजामुद्दीन से लौटे जमातियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अपनी जानकारी प्रशासन के साथ साझा ना करने वाले लोगों पर भी हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जाएगा. डीजीपी ने कहा था कि अगर किसी शख्स ने जानकारी छिपाई और उसके द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से किसी की मौत होती है तो उस पर हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा.

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