शिमला:हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स के 300 पदों की भर्ती से जुड़े लेकर (Recruitment of 300 posts of doctors) हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख (himachal high court reserves the decision) लिया है. हिमाचल सरकार ने पहले ये 300 पद वॉक इन इंटरव्यू के जरिए भरने का ऐलान किया था. बाद में सरकार ने निर्णय पलटा और इन पदों की भर्ती को लेकर लिखित परीक्षा आयोजित करने का ऐलान किया. सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका की सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद सईद व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने पूर्व में सुनवाई के दौरान आदेश जारी किया था कि अदालत की अनुमति के बिना रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा. इससे पहले हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता डॉक्टरों को कोई फौरी राहत नहीं मिली थी. याचिका दाखिल करने वालों ने लिखित परीक्षा के बजाय वॉक इन इंटरव्यू के जरिए ही पदों को भरने की मांग की थी. इस पर उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली थी. हालांकि, याचिकाकर्ताओं को भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए परीक्षा परिणाम कोर्ट के आगामी आदेशानुसार ही घोषित करने के आदेश पारित किए गए थे. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने डाक्टरों के 300 पदों की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया था.