शिमला: हिमाचल हाई कोर्ट ने (Himachal High Court) कथित तौर पर 4 किलो 9 सौ ग्राम चरस के साथ पकड़े नेपाली मूल के नंदा बहादुर को दोष से मुक्त करते हुए उसे सुनाई दस साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा को खारिज (Nanda Bahadur acquitted) कर दिया. न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने विशेष न्यायाधीश शिमला के 30 दिसम्बर 2017 के फैसले को पलटते हुए आरोपी को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए.
मामले के अनुसार 15 फरवरी 2016 को आधी रात टूटीकंडी बस अड्डे पर करीब साढ़े 12 बजे पुलिस कर्मी गश्त व ट्रेफिक ड्यूटी पर थे. उन्होंने आरोपी व उसकी पत्नी को को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए रोका. तलाशी लेने पर आरोपी नंदा बहादुर के बैग में 4 किलो 9 सौ ग्राम चरस पाई गई और पुलिस ने दोनों पति पत्नी को आरोपी बनाया. 13 गवाहों को कोर्ट में पेश करने के बाद अभियोजन पक्ष निचली अदालत में आरोपी पति को दोषी ठहराने में कामयाब हो गया. जबकि उसकी पत्नी को विशेष अदालत ने निर्दोष ठहराया.