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पदनाम बदलना, भर्ती, प्रमोशन नियमों में बदलाव सरकार का क्षेत्राधिकार: हाई कोर्ट

Himachal High Court: हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा है कि पदनाम बदलना या न बदलना सरकार का काम है. इसके अलावा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पुनः बनाना भी सरकार का क्षेत्राधिकार है. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal High Court
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Published : Sep 10, 2022, 8:35 PM IST

शिमला: हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा है कि पदनाम बदलना या न बदलना सरकार का काम है. इसके अलावा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पुनः बनाना भी सरकार का क्षेत्राधिकार है. ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन हिमाचल यूनिट की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ये स्थिति स्पष्ट की है.

प्रार्थी संघ ने चीफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पदनाम बदलकर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 करने के खिलाफ याचिका दायर की थी. प्रार्थी संघ ने 23 जुलाई 2013 के समय लगे हुए चीफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के मामले में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में परिवर्तन करने पर रोक लगाने की गुहार भी लगाई थी.

याचिका में चीफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन से आगे की पदोन्नति के लिए रास्ता खोलने से सम्बन्धित आदेशों की मांग भी की गई थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि सरकार द्वारा पदनाम बदलने और नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने से प्रार्थी संघ के सदस्यों को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार के सभी आदेशों को जायज ठहराते हुए प्रार्थी संघ की याचिका खारिज कर दी.

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