शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचआरटीसी यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के तहत मृतक हेमराज के आश्रितों को 10 लाख 17 हजार रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं. इस राशि को नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने (Himachal High Court order in vehicle accident case) अपीलार्थी की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किये.
अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन के उस निर्णय को संशोधित किया जिसके तहत मृतक के आश्रितों को सिर्फ छह लाख 73 हजार रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश दिये गए थे. मामले के अनुसार मृतक वाकनाघाट से शिमला की तरफ जा रहा था, जिसे हिमाचल परिवहन की वॉल्वो बस के ड्राइवर ने टक्कर मारी. दुर्घटना में हेम राज को गंभीर चोटें आई और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई.