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प्रवासी मजदूरों को खाना न मिलने के मामले में सुनवाई, याचिकाकर्ता को लिस्ट सौंपने के आदेश - himachal laborers not having food

मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रवासी मजदूरों को खाना न मिलने के मामले में सुनवाई हुई. उन्होंने याचिकाकर्ता को प्रभावितों की लिस्ट जिला न्यायाधीश सोलन को सौंपने के आदेश दिए हैं.

himachal migrant laborers petition
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Published : Apr 23, 2020, 12:00 AM IST

Updated : Apr 23, 2020, 4:11 PM IST

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवासी मजदूरों व जरूरतमंदों को भोजन व आवास से संबंधित दिक्कतों वाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिए कि प्रभावित लोगों की लिस्ट जिला न्यायाधीश सोलन को सौंपी जाए और साथ ही सरकार को आदेश किए की लिस्ट में शामिल किए गए लोगों को भोजन और आवास प्रदान किए जाए.

मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे. मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने खंडपीठ को राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराया. इसके अलावा एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा ने भी सरकार का पक्ष रखा.

वीडियो.

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा था कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रदेश में कुछ प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों को भोजन और आवास जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं.

इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ऐसे प्रभावित मजदूरों की लिस्ट जिला न्यायाधीश सोलन को सौंपने को कहा. अब मामले की अगली सुनवाई मई महीने के पहले सप्ताह में होगी.

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Last Updated : Apr 23, 2020, 4:11 PM IST

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