शिमलाःहिमाचल हाईकोर्ट ने सनवारा के ढाबा मालिक के हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बारोवालिया ने राहुल मलिक द्वारा दायर की गई याचिका पर यह फैसला सुनाया है. राहुल मलिक पर आरोप है कि उसने कथित रूप से ढाबा मालिक पर फायरिंग की थी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 26 जून, 2016 को आरोपियों ने परम जीत सिंह पर कथित रूप से गोलीबारी की. जो कि जिला सोलन के धरमपुर के सनवारा में एक ढाबा चलाता था. मृतक की पत्नी की शिकायत पर 27 जून 2016 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 147, 148, 149 आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 29 के तहत धर्मपुर पुलिस स्टेशन जिला सोलन में प्रार्थी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था.
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह अपने पति, परम जीत सिंह के साथ सनवारा में एक रेस्तरां (ढाबा) चलाते थे. ढाबे की देखभाल उनका भतीजा हसनदीप भी कर रहा था. 26 जून 2016 को, जब वह कपड़े धो रही थी, लगभग 05 बजे, 10/15 व्यक्तियों का एक पर्यटक समूह ढाबे में आया. इसके बाद भोजन की ताजगी को लेकर एक विवाद पैदा हुआ और हाथापाई हुई.