शिमलाः हिमाचल हाई कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी राजकुमार उर्फ सेठी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. प्रार्थी के खिलाफ आरोप है कि तलाशी के दौरान उसकी रसोई से ट्रामाडोल के 1500 कैप्सूल बरामद किए गए थे. ये कैप्सूल चावल के बर्तन में रखे गए थे. इसको लेकर 3 सितंबर 2020 को डमटाल पुलिस स्टेशन के समक्ष आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद से ही प्रार्थी फरार था.
मादक पदार्थों की तस्करी मामले में कई मामले दर्ज
दो महीने बाद उसने हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. 13 नवंबर को उसे हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी गई थी और पूछताछ के लिए पुलिस थाने में हाजिर होने को कहा था. 15 नवंबर को वह पुलिस थाने में हाजिर हो गया था. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों को लेकर उसके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं.