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HC ने मादक पदार्थों की तस्करी मामले में आरोपी की जमानत याचिका की खारिज - himachal drug trafficking case

मादक पदार्थों की तस्करी हाईकोर्ट ने आरोपी राजकुमार उर्फ सेठी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. राज्य सरकार की ओर से यह गुहार लगाई गई थी कि इस आरोपी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन किया जाना बहुत जरूरी है. ऐसे में इसकी जमानत याचिका को खारिज कर दि जाए.

Himachal High Court
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Published : Dec 18, 2020, 10:25 PM IST

Updated : Dec 18, 2020, 10:38 PM IST

शिमलाः हिमाचल हाई कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी राजकुमार उर्फ सेठी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. प्रार्थी के खिलाफ आरोप है कि तलाशी के दौरान उसकी रसोई से ट्रामाडोल के 1500 कैप्सूल बरामद किए गए थे. ये कैप्सूल चावल के बर्तन में रखे गए थे. इसको लेकर 3 सितंबर 2020 को डमटाल पुलिस स्टेशन के समक्ष आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद से ही प्रार्थी फरार था.

मादक पदार्थों की तस्करी मामले में कई मामले दर्ज

दो महीने बाद उसने हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. 13 नवंबर को उसे हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी गई थी और पूछताछ के लिए पुलिस थाने में हाजिर होने को कहा था. 15 नवंबर को वह पुलिस थाने में हाजिर हो गया था. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों को लेकर उसके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं.

19 दिसंबर को पुलिस के सामने सरेंडर के आदेश

उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड को लेकर इस समय आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं होगा. राज्य सरकार की ओर से यह गुहार लगाई गई थी कि इस आरोपी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन किया जाना बहुत जरूरी है. ऐसे में इसकी जमानत याचिका को खारिज कर दि जाए. प्रार्थी को न्यायालय ने 19 दिसंबर को पुलिस के सामने सरेंडर करने के आदेश दे दिए.

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Last Updated : Dec 18, 2020, 10:38 PM IST

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