शिमलाः प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह कोविड संक्रमित मरीजों के लिए अधिकृत सरकारी और अन्य अस्पतालों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के लिए गठित की गई कमेटी को आदेश जारी करे. साथ ही पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी भी करे.
मुख्य न्यायाधीश एल. नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश्वर सिंह चंदेल की याचिका का निपटारा करते हुए दिए हैं. याचिका में आरोप लगाया गया था कि हिमाचल सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए उठाए जा रहे प्रतिबंधात्मक उपाय नाकाफी हैं. याचिका में स्थिति को संभालने के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाए गए थे.