शिमला:प्रदेश हाईकोर्ट ने आईजीएमसी शिमला में रोगियों को खाना वितरण करने वाली कैंटीन के आवंटन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रथम दृश्य पाया कि उक्त कैंटीन का आवंटन नियमों के विपरीत किया जा रहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई.
प्रार्थी यदुपति ठाकुर द्वारा दायर याचिका के अनुसार आईजीएमसी शिमला में रोगियों के लिए खाना वितरण वाली कैंटीन का आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है. आरोप है कि कैंटीन अधिकतम दरों पर आवंटित की गई है, जिससे सरकारी राजकोष पर अवांछित भार पड़ेगा.