शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने विधायक बिक्रम सिंह जरयाल को चीफ व्हिप और कमलेश कुमारी को डिप्टी चीफ व्हिप के पद पर नियुक्ति ( Chief Whip and Deputy Chief Whip in the Assembly) देने के मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने टेक चंद व अन्य तीन प्रार्थियों की ओर से दायर आवेदनों को स्वीकारते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए.
प्रार्थियों ने सचेतक के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं अधिनियम 2018 को असंवैधानिक घोषित करने की गुहार (Himachal HC notice to the State Government) लगाई है. प्रार्थियों ने इनकी नियुक्तियों से जुड़ी अधिसूचना सम्बन्धी आदेशों को रद्द करने की भी मांग की है. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या का 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती.