शिमला:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले साल पारित आदेश की अनुपालना न करने पर यूपी के बागपत के डीएम व एसपी को अवमानना नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने पिछले साल जून को एक आदेश पारित किया था. उस आदेश की अनुपालना न करने पर ये अवमानना नोटिस जारी किया गया है. इन दोनों को 25 अगस्त को निजी तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा.
हिमाचल उच्च न्यायालय ने 29 जून 2020 को एक याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को 21 दिनों की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया था. उसके बाद नाहन जेल के एसपी ने बागपत यूपी के मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी मांगी. बागपत के अधिकारियों ने ये मंजूरी देने से इनकार किया.
हाई कोर्ट ने हैरानी जताई कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त आदेश पर अमल नहीं किया गया है. इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि बागपत के जिलाधिकारी और बागपत के पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा करने से इंकार कर कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया है.
मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पाया कि हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने के लिए मामला प्रदेश पुलिस विभाग ने उत्तर प्रदेश के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक बागपत के समक्ष उठाया था. उन्होंने न्यायालय के आदेशों के बावजूद अभी भी यह सुनिश्चित नहीं किया है कि याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा किया जाए.