स्टोन क्रशर्स को लेकर एनजीटी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी सरकार - हाईकोर्ट में याचिका
जयराम सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी. उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि एडवोकेट जनरल ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नदियों के किनारे सौ मीटर के दायरे में स्टोन क्रशर स्थापित करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई है. राज्य सरकार इस रोक के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी. उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि एडवोकेट जनरल ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है.
नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया के सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि इस मसले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है. अनुपूरक सवाल में राकेश पठानिया का कहना था कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो फिर एनीजीटी के आदेशों की अनुपालना कब तक करेगी?
उद्योग मंत्री ने सदन में ये भी कहा कि राज्य सरकार गैर कानूनी स्टोन क्रशर्स के खिलाफ है. कानून का पालन करने वाले क्रशर मालिकों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है.