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हिमाचल सरकार ने तबादलों पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, आदेश जारी - ban on transfers

प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्थानान्तरणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है. अब केवल विशेष परिस्थितियों जैसे गम्भीर चिकित्सा मामले और प्रशासनिक अनिवार्यता की स्थिति में ही स्थानान्तरण किया जा सकेगा.

Himachal government imposed
Himachal government imposed

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Published : Jul 23, 2020, 10:58 PM IST

शिमलाः हिमाचल में अब किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय द्वारा स्थानान्तरण व समायोजन के आदेश जारी नहीं किए जा सकेंगे. हिमाचल में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्थानान्तरणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है.

अब केवल विशेष परिस्थितियों जैसे गम्भीर चिकित्सा मामले और प्रशासनिक अनिवार्यता की स्थिति में ही स्थानान्तरण किया जा सकेगा. इसके लिए 10 जुलाई, 2013 के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संबंधित मंत्री से मुख्यमंत्री का पहले एप्रुवल लेना जरूरी होगा.

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार कई एहतियाती कदम उठा रही है और इस बारे में समय-समय पर विभिन्न प्रकार के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि स्थानान्तरण और अन्य अनावश्यक कार्यों के लिए सचिवालय, निदेशालयों सहित अन्य कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों की अनावश्यक आवाजाही रोकी जाए ताकि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी मार्गदर्शिका की अनुपालना हो सके.

सरकार ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक कार्य के लिए सचिवालय व सरकारी कार्यालयों में न आएं और इस वायरस को फैलने से रोकने में अपना सहयोग दें. सरकार ने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क आदि का प्रयोग करने का भी आग्रह किया.

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