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राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय शिक्षक पुरुस्कार के लिए मांगे आवेदन, यहां पढ़ें एप्लाई की अंतिम तिथि

शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय शिक्षक अवार्ड के लिए आवेदन की प्रकिया शुरू कर दी गई है. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन करने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया है.

apply himachal teacher award
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Published : Jun 24, 2020, 9:42 PM IST

शिमलाः पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय शिक्षक अवार्ड के लिए आवेदन की प्रकिया शुरू कर दी गई है. अवार्ड के लिए आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय और राज्यस्तर पर अलग-अलग तिथि तय की गई है.

केंद्र सरकार की ओर से साल 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पात्र शिक्षकों को आवेदन अपनी पूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेजों के साथ करने के लिए 6 जुलाई तक का समय दिया गया है. आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी प्रदेश के शिक्षकों को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं.

राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 30 जुलाई तक करें आवेदन

वहीं, हिमाचल के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों को आवेदन करने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया है. आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी.

प्रारंभिक और उच्चतर सरकारी स्कूलों के पात्र शिक्षक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते है. आवेदन करने से जुड़ी अधिसूचना भी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी की गई है. प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जमवाल की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत शिक्षकों को उप शिक्षा निदेशक उनको अपने आवेदन देने के निर्देश दिए गए हैं. प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विभाग की ओर से कोई विचार नहीं किया जाएगा.

बता दें कि राज्य स्तरीय पुरस्कारों के मामलों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी. जिला स्तर की कमेटी हर श्रेणी के पात्र शिक्षकों के नाम नियमानुसार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर गठित की गई कमेटी को 10 अगस्त तक भेजेंगे. इससे ऐसे मामलों पर सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर कार्रवाई की जा सके.

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के अनुसार राज्यस्तरीय पुरस्कार के लिए शिक्षा निदेशालय को नियमों के अनुसार ही भेजें जाएंगे. यदि आवेदन तय मापदंडों के आधार पर नहीं आते हैं तो उन मामलों पर निदेशालय विचार नहीं करेगा और इसके लिए जिला राज्यस्तरीय कमेटी जवाबदेह होगी.

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