शिमला: जयराम कैबिनेट की बैठक से हिमाचल के आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी आई है. कैबिनेट ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट बनाने को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर मौजूदा (Jairam Cabinet Meeting) हिमाचल प्रदेश कौशल विकास का नाम बदला जाएगा और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी स्थापित की जाएगी. प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मी इसी कंपनी के तहत आएंगे. इस फैसले के बाद आउटसोर्स कर्मियों को ठेकेदारों से छुटकारा मिलेगा. हिमाचल कैबिनेट ने जिला न्यायालय के कर्मियों को संशोधित वेतनमान देने (HP Cabinet meeting) का फैसला भी लिया है. यह वेतनमान जनवरी 2016 से देय होगा.
कैबिनेट ने पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया. इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी तथा पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया. इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी की स्थापना की जाएगी. यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी. यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी.
जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान: कैबिनेट ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के पटवार वृत्त बंगा को तहसील सैंज से हटाकर तहसील बंजार में शामिल करने का निर्णय लिया. बैठक में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन व भरने के साथ मंडी जिले के थाना जंजैहली के अंतर्गत नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई.
कैबिनेट ने जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) अधिनियम 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन / प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया. इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे. बैठक में सोलन जिले की ग्राम पंचायत नालका को कसौली थाने से हटाकर बरोटीवाला थाने के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया.