शिमला: शिक्षक सम्मान में भेदभाव और राजनीति (Discrimination in Teacher Honor in Himachal) को लेकर गुपचुप चर्चाएं चलती रहती हैं. इस बार शिक्षक सम्मान में गड़बड़ी के आरोप को लेकर मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है. अदालत ने इस संदर्भ में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सोलन जिले के डुमैहर स्कूल (Dumaihar Schools in Solan District) के एक अध्यापक की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है.
शिक्षक सम्मान में गड़बड़ी के आरोप: सोलन जिले के डुमैहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तैनात पीटीआई राजकुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अपनी याचिका में पीटीआई राजकुमार ने आरोप लगाया है कि उससे कम मेरिट वाले शिक्षकों का चयन किया गया है. इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ (High Court on discrimination in honor of teachers) ने स्टेट टीचर अवार्ड के लिए चयनित तीन शिक्षकों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखने के आदेश दिए. प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उससे कम मेरिट के अध्यापकों को स्टेट टीचर अवार्ड के लिए चयनित किया.
2011 की जनगणना में बेहतर कार्य को लेकर प्रार्थी शिक्षक कांस्य पदक से सम्मानित: याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी शिक्षक का चयन वर्ष 2007 में पीटीए शिक्षक के रूप में हुआ था. प्रार्थी ने बास्केट बॉल, हैंड बॉल, खो-खो और कबड्डी इत्यादि खेलों के कोच के रूप में बच्चों को प्रशिक्षण दिया. प्रार्थी से प्रशिक्षण पाने वाले 8 छात्र खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी पाने में भी सफल रहे. खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए के लिए प्रार्थी को मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों सहित शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी पुरस्कृत किया. वर्ष 2011 की जनगणना में उसकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए भारत सरकार ने कांस्य पदक से भी सम्मानित किया है.