शिमला :प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मामले में यह व्यवस्था दी कि करुणामूलक आधार पर नौकरी उस पॉलिसी के आधार पर दी जाएगी जो प्रार्थी के पिता की मृत्यु के दौरान लागू थी. कीथ एंड किन पॉलिसी (Keith and Kin Policy) के मुताबिक करुणामूलक आधार पर नौकरी दिए जाने से जुड़े मामले में न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए पथ परिवहन निगम को यह(Himachal High Court order HRTC) आदेश जारी किए कि प्रार्थी को 10 अप्रैल 2007 से सभी वित्तीय व अन्य लाभों सहित नियमित किया जाए.
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार पथ परिवहन निगम (Himachal Road Transport Corporation) में कार्यरत प्रार्थी के पिता की मृत्यु 25 अक्टूबर 2000 को हो गई थी, लेकिन प्रार्थी के नाबालिग होने के कारण वह तुरंत नौकरी के लिए आवेदन न कर सका. हालांकि , प्रार्थी के बालिग होने के तुरंत बाद उसने निगम को उसे नौकरी देने को लेकर आवेदन दिया,लेकिन पथ परिवहन निगम ने प्रार्थी को नियमित सेवा के आधार पर नौकरी देने के बजाय अनुबंध आधार पर नौकरी पर रख लिया.