शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों की भर्तियों को लेकर दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए हैं कि वह पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित सभी पदों को पोस्ट कोड 447 के तहत की गई भर्तियों के अनुसार करे व मेरिट लिस्ट पुनः तैयार करे.
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य (Petition in Junior Office Assistant case)की खंडपीठ ने पोस्ट कोड 817 में शामिल किए गए पोस्ट कोड 556 के बचे हुए पदों हटाने के आदेश भी दिए. हाईकोर्ट के इस फैसले के पश्चात अब पोस्ट कोड 556 के तहत बचे हुए 560 पदों की भर्तियां 18 अक्टूबर 2016 के विज्ञापन के तहत सफल अभ्यर्थियों में से ही की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने वर्ष 2014 में जेओए के पदों को भरने हेतु भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाये थे. 13 फरवरी 2015 को पोस्ट कोड 447 के तहत 1421 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए. कुछ अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए बनाए भर्ती नियमों में खामियां बताते हुए इन भर्तियों को अदालत में चुनौती दी.
कोर्ट में जेओए के 2014 वाले नियमों के खिलाफ (HP High court on JOA recruitment) याचिकाओं के लंबित रहते सरकार ने पोस्ट कोड 556 के तहत 1156 जेओए के पदों को भरने के लिए 18 अक्टूबर 2016 को आवेदन आमंत्रित कर दिए. इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहते कुछ अभ्यर्थियों ने इन भर्तियों को भी अदालत में चुनौती दी.