शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और अधिक निवारक उपाय करने को लेकर दायर एक मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.
मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश्वर सिंह चंदेल द्वारा दायर एक याचिका पर दिए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि हालांकि प्रदेश में कोरोना का कोई पुष्ट मामला नहीं है परन्तु दिल्ली के समीप होने के कारण प्रदेश में बराबर इसके फैलने का जोखिम बना हुआ है.
आरोप है कि प्रदेश में बहुत से पर्यटक, नेपाली नागरिकों की आमद अधिक है और इस वायरस का समय पर पता लगाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है. याचिकाकर्ता ने सरकारी इमारतों और अदालतों सहित सरकारी परिसरों में जनता के प्रवेश को प्रतिबंधित करने सहित बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न निवारक उपाय सुझाए हैं.