शिमला :हाईकोर्ट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ. सिकन्दर कुमार की नियुक्ति को सही ठहराने वाले एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी गई है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने धर्मपाल ठाकुर द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार, विश्विद्यालय एवं डॉ. सिकन्दर कुमार को नोटिस जारी किया. गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थी धर्मपाल द्वारा लगाए गये आरोपों को तथ्यहीन पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था.
प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया था कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया था कि प्रतिवादी वाइस चांसलर को यूजीसी द्वारा जारी रेगुलेशन के तहत 19.3.2011 प्रोफ़ेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था. 29.8.2017 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए. प्रतिवादी ने चयन कमेटी को गुमराह करते हुए अपने आवेदन में अनुभव के बारे में गलत तथ्य दिए.