शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 को लेकर सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 को लागू करने में केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब की है. साथ ही राज्य सरकार को भी इस बारे में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने ये भी पूछा है कि क्या इसे लेकर मंजूर की गई राशि स्थानीय निकायों को जारी कर दी गई है?
हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या वेस्ट डीलर्स व वेस्ट पिकर्स के पंजीकरण करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है? अदालत ने सभी जिला दंडाधिकारियों व आयुक्तों को भी स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं कि क्या सॉलिड वेस्ट को अलग तरीके से एकत्रित करने, उसे प्रक्रिया में लाने व उसका निपटारा करने के लिए स्थानीय निकायों को कुशल बना दिया गया है? क्या इन नियमों को स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों के तहत और नगर निकायों के तहत लागू करवाने के लिए कदम उठाए गए हैं? क्या सॉलिड वेस्ट को अलग तरीके घर घर जाकर एकत्रित करने के लिए इंतजाम किया गया है?