शिमला:अदालती आदेशों की अनुपालना (non-compliance with court orders) न होने पर हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग से पूछा कि क्यों न उनकी संपत्ति कुर्क की जाए व संबंधित अधिकारियों का वेतन रोक लिया जाए. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने विक्रम चंद व अन्य द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए.
मामले के अनुसार तत्कालीन प्रशासनिक प्राधिकरण ने वर्ष 2018 में प्रतिवादी उद्यान विभाग को नारायण दास व अन्यों को दिए गए लाभ प्रार्थियों को भी देने के आदेश जारी किए थे, परंतु विभाग ने इन आदेशों के अनुपालन नहीं की. विक्रम चंद व अन्य ने याचिका के माध्यम से कोर्ट से गुहार लगाई थी कि विभाग को आदेशों के अनुपालना संबंधित उपयुक्त आदेश जारी किए जाए. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान प्रतिवादी उद्यान विभाग को अनुपालना शपथ पत्र देने को कहा था.