शिमला:प्रदेश हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को पेंशन देने के निर्णय को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि उसे ब्याज सहित पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करे.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपील सुनवाई करने के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए. याचिकाकर्ता ब्राह्मी देवी ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय धनी राम की विधवा होने के नाते उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की थी.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि स्वर्गीय श्री धनी राम ने 1946 तक एक सिपाही के रूप में डोगरा रेजिमेंट में सेवा की. वर्ष 1939 से 1945 तक उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होकर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया. उन्हें पैसिफिक स्टार, रक्षा पदक और युद्ध पदक से सम्मानित किया गया. उन्हें समान रूप से रखे गए व्यक्तियों के साथ राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया था.