शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने जल शक्ति मंत्री (Jal Shakti Minister) महेंद्र सिंह की सिफारिश पर बिजली बोर्ड के कर्मी के तबादला आदेश को रद्द कर दिया. बिजली बोर्ड के हमीरपुर सर्कल कार्यालय में कार्यरत ड्राफ्ट्समैन ज्ञान चंद का तबादला बोर्ड ने हमीरपुर से धर्मपुर (मंडी) (Hamirpur to Dharampur) कर दिया था.
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकलपीठ ने प्रार्थी ज्ञान चंद द्वारा दायर याचिका निपटारा करते हुए व्यवस्था दी कि बिजली बोर्ड कर्मी का तबादला आदेश जारी करने की सिफारिश करना जल शक्ति मंत्री के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता इसलिए इस सिफारिश के आधार पर किये गये तबादला आदेश गैर कानूनी हैं. बोर्ड अधिकारिओं ने इस सिफारिश पर कार्यवाही करने से पूर्व किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की और सीधे तौर पर विवादित आदेश पारित कर दिए.
ज्ञान चंद ने इन तबादला आदेशों को याचिका के माध्यम से प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष चुनोती दी थी. अदालत ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए बोर्ड द्वारा जारी किये गये इन आदेशों के अम्ल पर रोक लगा दी थी और याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था.