शिमला:हिमाचल सरकार ने बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में लिए फैसलों के संबंध (Decisions taken in Himachal cabinet) में अधिसूचना जारी कर दी है. हिमाचल में अब छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खुलने जा रहे हैं. जबकि, लंगर और अन्य कार्यक्रमों पर लगी पाबंदियों को भी हटा दिया गया है. मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से जारी अधिसूचना में मुताबिक हिमाचल प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थानों को उनके सामान्य कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने की अनुमति होगी और सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. 17 फरवरी से पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं. ऐसे में अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोला जा सकेगा.
वहीं, स्कूलों में कोरोना संक्रमण (Corona cases in Himachal) से बचाव के लिए बनाए गए एसओपी के तहत कक्षाएं लगाई जाएंगी. प्रार्थना सभा, खेलकूद सहित एकत्र होने वाली अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी. इसके अलावा लंच ब्रेक और आने-जाने का समय कक्षावार अलग-अलग होगा. कोरोना नियमों के तहत कक्षाओं में एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी को बिठाया जाएगा. जबकि, स्कूल के कमरे की क्षमता अनुसार पचास फीसदी विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बिठाया जाएगा और बचे हुए विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगाई जाएगी.
बता दें कि मंत्रिमंडल का फैसला होने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को विद्यार्थियों (School opens in Himachal) की संख्या अनुसार माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल को भी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. वहीं, दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कोई छूट नहीं दी गई है. उन्हें नियमित रूप से अपने कार्यालयों में आना होगा.
अधिसूचना में मुताबिक धार्मिक लंगरों पर अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा. लेकिन इस दौरान कोविड-19 के सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. वहीं, सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह सहित अन्य कर्यक्रमों में अब इनडोर और आउटडोर स्थलों में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि इन कार्यक्रमों के दौरान भी कोविड-19 के सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा.